राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही Rajasthan Palanhar Yojana अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं या जो किसी विशेष कारण से अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं।
इस योजना के तहत बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति (पालनहार) को बच्चों की शिक्षा, भोजन और कपड़ों के लिए हर महीने ₹750 से लेकर ₹2500 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। वर्ष 2026 में इस योजना को और भी सुलभ बना दिया गया है ताकि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
इस ब्लॉग पोस्ट में हम Rajasthan Palanhar Yojana 2026 की पूरी जानकारी, Eligibility (पात्रता), Required Documents (जरूरी दस्तावेज) और Online Apply करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।
Rajasthan Palanhar Yojana योजना के तहत मिलने वाली राशि
| Rajasthan Palanhar Yojana 2026 |
|---|
| योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना 2026 |
| विभाग (Department) | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE), राजस्थान |
| लाभार्थी (Beneficiaries) | अनाथ बच्चे, विधवा/तलाकशुदा/विकलांग माता-पिता के बच्चे |
| आर्थिक सहायता राशि | ₹750 से ₹2,500 प्रतिमाह (श्रेणी और उम्र के अनुसार) |
| वार्षिक अतिरिक्त अनुदान | ₹2,000 प्रति वर्ष (कपड़े, जूते और किताबों के लिए) |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन (SSO Portal / ई-मित्र) |
| आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
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1. अनाथ बच्चों (Orphan Children) के लिए:
- 0 से 6 वर्ष की आयु (आंगनबाड़ी जाने वाले): ₹1,500 प्रति माह
- 6 से 18 वर्ष की आयु (स्कूल जाने वाले): ₹2,500 प्रति माह
2. अन्य श्रेणियों (विधवा, तलाकशुदा, विकलांग आदि के बच्चों) के लिए:
- 0 से 6 वर्ष की आयु (आंगनबाड़ी जाने वाले): ₹750 प्रति माह
- 6 से 18 वर्ष की आयु (स्कूल जाने वाले): ₹1,500 प्रति माह
(नोट: इसके अलावा, सभी पात्र बच्चों को कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए ₹2,000 की वार्षिक सहायता राशि भी अलग से दी जाती है।)
Palanhar Yojana Eligibility 2026
इस SJE Scheme का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- मूल निवासी: बच्चे और पालनहार दोनों को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पात्र श्रेणियां (Eligible Categories):
- अनाथ बच्चे
- मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
- निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चे
- नाता जाने वाली माता के बच्चे
- पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता के बच्चे
- कुष्ठ रोग या HIV/AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- विकलांग माता-पिता के बच्चे
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे
- आय सीमा (Income Limit): पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शिक्षा अनिवार्य: 3 से 6 वर्ष के बच्चे का आंगनबाड़ी में और 6 से 18 वर्ष के बच्चे का स्कूल में जाना अनिवार्य है।
Required Documents
फॉर्म भरते समय आपके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स (Documents) होने अनिवार्य हैं:
- जन-आधार कार्ड (Jan Aadhar Card): सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें पालनहार और बच्चे का नाम जुड़ा होना चाहिए।
- आधार कार्ड (पालनहार और बच्चे दोनों का)
- पालनहार का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- श्रेणी का प्रमाण (जैसे- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन का PPO, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि)
- बच्चे का अध्ययनरत प्रमाण पत्र (स्कूल या आंगनबाड़ी से प्रमाणित)
- पालनहार की बैंक पासबुक (जन-आधार से लिंक होनी चाहिए)
Application Process: पालनहार योजना 2026 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भरवा सकते हैं या खुद SSO आईडी के माध्यम से भी भर सकते हैं:
- SSO Portal लॉगिन: सबसे पहले राजस्थान सरकार के SSO Portal पर जाएं और अपनी आईडी-पासवर्ड से लॉगिन करें।
- SJMS Application: ‘Citizen Apps’ में जाकर SJMS (Social Justice Management System) या SJE ऐप पर क्लिक करें।
- Palanhar Registration: पालनहार योजना के लिंक पर क्लिक करें और जन-आधार नंबर दर्ज करें।
- डिटेल्स भरें: जन-आधार से आपकी सारी बेसिक जानकारी ऑटोमैटिक आ जाएगी। अब बच्चे की श्रेणी चुनें और स्कूल का विवरण भरें।
- Documents Upload करें: मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों (अध्ययन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि) को स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें।
- Submit करें: फॉर्म को अच्छी तरह चेक करें और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. पालनहार योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? Ans. इस योजना का लाभ लेने के लिए पालनहार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q2. क्या बच्चे का स्कूल जाना जरूरी है? Ans. जी हां, 3 से 6 साल के बच्चे का आंगनबाड़ी और 6 साल से ऊपर के बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है।
Q3. पालनहार योजना का पैसा कब आता है? Ans. फॉर्म अप्रूव होने के बाद, योजना का पैसा हर महीने पालनहार के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर (DBT) कर दिया जाता है।
Q4. पालनहार का वार्षिक सत्यापन (Annual Renewal) कैसे होता है? Ans. वार्षिक सत्यापन स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन या ई-मित्र पर जाकर अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करके करवाया जाता है।
Q5. अगर जन-आधार में बच्चे का नाम नहीं है, तो क्या आवेदन कर सकते हैं? Ans. नहीं, आवेदन के लिए जन-आधार कार्ड में पालनहार और बच्चे दोनों का नाम और उनकी जानकारी अपडेट होना अनिवार्य है।
Conclusion (निष्कर्ष)
Rajasthan Palanhar Yojana 2026 अनाथ और विशेष परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों के लिए राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा सहारा है। अगर आपके आस-पास भी कोई ऐसा जरूरतमंद बच्चा है जो इस योजना का पात्र है, तो यह जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं और उनका फॉर्म भरवाने में मदद करें। यह ₹2500 की मासिक सहायता किसी बच्चे का भविष्य संवार सकती है।